PROCUREMENT RULES

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 भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेषों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिये सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयो के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है

PROCUREMENT RULES 2008   View Detail